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डोमिनोस, के.एफ.सी. पर निगम के स्वास्थ्य अमले की छापामार कार्यवाही(पाई गई कमियॉं, लगाया गया 15 हजार रू. का अर्थदण्ड, 02 दिवस के अंदर कमियों को दूर करने दिए गए कडे़ निर्देश

डोमिनोस, के.एफ.सी. पर निगम के स्वास्थ्य अमले की छापामार कार्यवाही(पाई गई कमियॉं, लगाया गया 15 हजार रू. का अर्थदण्ड, 02 दिवस के अंदर कमियों को दूर करने दिए गए कडे़ निर्देश

कोरबा 12 मार्च 2025 – टी.पी.नगर पाम मॉल में संचालित डोमिनोस, के.एफ.सी. व जोर्को-ब्रांड आफ फूड लवर में नगर पालिक निगम केरबा के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने आज छापामार कार्यवाही करते हुए इन स्वल्पाहारगृहों का औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान इन सभी प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई व स्वच्छता की कमी, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों को न अपनाए जाने आदि से जुड़ी कमियॉं पाई गई, उन पर अर्थदण्ड लगाया गया तथा दो दिवस के अंदर इन सभी कमियों को दूर कर मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए।
आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के होटल, रेस्टोरेंट, खानपान व स्वल्पाहार केन्द्रों की स्वच्छता साफ-सफाई सहित अन्य संबंधित व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जहॉं कहीं भी स्वच्छता व साफ-सफाई का अभाव व अन्य कमियॉं पाई जा रही है उन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाने के साथ ही उन्हें तत्काल व्यवस्थाओं को सुधारने, कमियों को दूर करने के कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज टी.पी.नगर मुख्य मार्ग स्थित पाम मॉल में संचालित डोमिनोस, के.एफ.सी. व जोर्को आदि खानपान, स्वल्पाहार केन्द्रों में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी की अगुवाई में उनकी टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान इन प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई के अभाव के साथ ही खानपान की सुरक्षा से जुड़ी कमियॉं पाई गई, कहीं पर बर्तन धुलाई सिंक में गदंगी भरी हुई पाई गई, गदंगी व दुर्गध के साथ साफ-सफाई का अभाव देखा गया, तो वहीं कार्यो में संलग्न कर्मचारियों द्वारा विभिन्न सुरक्षा उपकरण नहीं पहने गए थे, नियमानुसार कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप नहीं कराया गया था, प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए भी पाया गया, वहीं प्रतिष्ठान से निकले अपशिष्ट को खुले में फेंका जा रहा था, किसी प्रतिष्ठान द्वारा बर्तन धोने हेतु एक ही पानी का बार-बार उपयोग करना भी पाया गया, जबकि बर्तनों को धोने हेतु फ्रेश वाटर का उपयोग किया जाना चाहिए था, इन सभी कमियों को गंभीरता से लेते हुए निगम के स्वास्थ्य अमले ने डोमिनोस, के.एफ.सी. व जोर्को पर 05-05 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया, प्रबंधन को 02 दिवस के अंदर सभी कमियों को दूर करने के कड़े निर्देश भी दिए। कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी के साथ ही वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक सुनील वर्मा एवं स्वच्छता निरीक्षक सचिन्द्र थवाईत सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन करें प्रतिष्ठान – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम क्षेत्र के सभी होटल, रेस्टोरेंट, खानपान व स्वल्पाहार केन्द्रों के प्रबंधन से कहा है कि वे स्वच्छता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें, साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कदापि न करें, प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित सूखे व गीले कचरे का उचित प्रबंधन करे, अपशिष्ट को खुले में कदापि न डालें, निगम अमले द्वारा इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है, अतः कार्यवाही व अर्थदण्ड आदि से बचने, स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें।
अपशिष्ट प्रबंधन हेतु लें निगम की सेवाएं – होटल, रेस्टोरेंंट, स्वल्पाहार व खानपान केन्द्रों के प्रबंधन द्वारा अपने प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु यूजर चार्जेज के आधार पर निगम की सेवाएं ली जा सकती हैं। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि प्रबंधन इस हेतु निगम में आवेदन करें, निगम के कर्मचारी इन प्रतिष्ठानों में पहुंचकर उनके यहॉं से प्रतिदिन उत्सर्जित गीले व सूखे कचरे का आकलन करेंगे, नियमानुसार यूजर चार्जेज का निर्धारण कर निगम के सफाई मित्रों के माध्यम से संबंधित प्रतिष्ठानों के यहॉं उत्सर्जित सूखे व गीले कचरे का संग्रहण नियमित रूप से कराया जाएगा।

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