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युवती के साथ बलात्कार, अपहरण कर फिरौती की मांग एवं हत्या मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा….

युवती के साथ बलात्कार, अपहरण कर फिरौती की मांग एवं हत्या मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

कोरबा 06 मार्च। युवती के साथ बलात्कार, अपहरण कर फिरौती की मांग एवं हत्या कर शव को दफना देने के आरोपियों को अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय श्रीमती मधु तिवारी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा द्वारा धारा 302, 364, 120, 201, 34 भादवि के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं 1000-1000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने किया एवं प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त करते हुए प्रार्थी को न्याय दिलाने का काम किया।

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