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हत्या का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया…

हत्या का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोरबा । कोरबा जिले के कटघोरा तहसील अंतर्गत एक हत्या के मामले में कथित आरोपी को उसका पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा आरोप सिद्ध होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
इस मामले में आरोपी पर आरोप हैं की उसने लीलागर नदी में बन रहे पुल निर्माण में चौकीदारी करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था और विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।
न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने शासन की ओर से पैरवी की थी।
इस मामले में पुलिस ने बताया कि जांच कार्यवाही में पता चला की आरोपी ने मृतक को मां-बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद आरोपी ने लोहे के खाट में लगे पाइप से मृतक के सिर पर वार किया था, जिससे मृतक की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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