डराने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई,1 लाख से अधिक जुर्माना
कोरबा। राह चलते लोगों को चौंकाने, डराने और मानसिक रूप से परेशान करने वाले तथा ऐसी हरकतों से कई बार हादसे का कारण बनने वाले पटाखे-सी आवाज करते और बड़े वाहनों की तरह हॉर्न बजाने वाले बाइक चालकों के विरुद्ध पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई प्रारंभ की है।
उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में दिए गए निर्देश के पालन में जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के मार्गदर्शन में थाना-चौकी पुलिस के द्वारा मोडिफाइड सायलेंसरों एवं प्रेशर हार्न के विरूद्ध एमवी एक्ट और धारा 106 बीएनएसएस के तहत् जप्ती की कार्यवाही की जा रही है। राजसात कार्यवाही के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण इंजीनियर के द्वारा मोडिफाईड सायलेंसरो का निरीक्षण किया जा रहा है तथा ध्वनि प्रदूषण पीडि़त लोगों का कथन लिया जा रहा है। डिजिटल साक्ष्य भी संकलित किया जा रहा है ताकि इस संबंध में बड़ी कार्यवाही किया जा सके।
इस कड़ी में पुलिस ने कुल 49 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए मॉडिफाइड साइलेंसरों और प्रेशर हार्न की जप्ती की कार्यवाही की है। इस कार्यवाही से संबंधित वाहनों के धारकों में तो हडक़म्प मची ही, अन्य ऐसे वाहन धारकों में भी खलबली मच गई है। यह कार्यवाही मुख्यत: चौकी सर्वमंगला, मानिकपुर, थाना कटघोरा, कोतवाली, कुसमुंडा यातायात और दर्री के द्वारा करते हुए प्रत्येक वाहन से 2300 रुपए जुर्माना भी किया गया है।
इसी कड़ी में कटघोरा पुलिस ने भी कुल 10 नग साईलेंसरों एवं प्रेशर हॉर्न को जप्त कर 5000 रुपए का समन शुल्क लिया है। वाहन चालकों को समझाईस दिया गया।
0 ऑटो पार्ट्स/ग़ैरेज पर भी होगी कार्रवाई
एसपी ने बताया कि कोरबा पुलिस के द्वारा विभिन्न ऑटो पार्ट्स/ गैरेज दुकानों में भी रेड कार्यवाही की जा रही है और मॉडीफ़ाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न मिलने पर उनके ऊपर भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी
0 पुलिस की अपील
कोरबा पुलिस की तरफ से जिला पुलिस अधीक्षक ने जिलावासियों से अपील की है कि आप सुरक्षित रहें और ध्वनि प्रदूषण वाली मोटर साइकिलों का इस्तेमाल न करें। अगर कहीं मॉडीफ़ाइड साइलेंसर बिक रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। इससे न केवल अपनी सुरक्षा की गारंटी करेंगे, बल्कि समृद्धि की दिशा में भी मदद करेंगे। सभी को एक सुरक्षित और शांत सडक़ों की दिशा में एकजुट होकर दुर्घटना मुक्त शहर बनाने के लिए जिला पुलिस आमंत्रित करती है।
0 उच्च न्यायालय का यह है निर्देश-
दिनांक 23.01.2024 को रेंज स्तरीय मीटिंग लिया गया जिसमें उच्च न्यायालय से बिन्दुवार निर्देश प्राप्त हुआ-
- थानावार सूची बनायी जावे जिसमें मालिक का विवरण, डीजे की जानकारी, प्रेशर हार्न, सायलेंसर की जानकारी रहे एवं नियम विरूद्ध डीजे / प्रेशर हार्न उपयोग करने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे।
- ध्वनि प्रदूषण संबंधित प्रावधानों का पहली बार उलंघन किया जा रहा है अथवा दूसरी बार, यदि पहली बार उलंघन किया है तो उसे ऑनलाईन दर्ज करें ताकि, दूसरी बार उंलघन होते ही पता चले, क्योकि पहली बार संबंधित न्यायालय में सुनवाई होगी लेकिन दूसरी बार उलंघन पाये जाने पर उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवायी होगी।
- ध्वनि मापक यंत्र से साक्ष्य एकत्रित किया जाए। वीडियोग्राफी से भी साक्ष्य लिया जाए और उसे संबंधित प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- बिना अनुमति के मोडिफाइड वाहनो पर तत्काल कार्यवाही की जावे, यदि वाहन अनुमति का है और उसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है तो उस पर भी कार्यवाही होगी। ऐसे ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले यंत्र को वाहन से उतरवाया जाए, सख्ती से कार्यवाही किया जाए। वाहनों के विरूद्ध पहले से कार्यवाही की जावेगी तो ज्यादा असर कारक होगी।