रिश्वत की भूख:महिला थाना प्रभारी व नायब तहसीलदार को ACB ने पकड़ा
0 दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराने मांग रही थी रकम
रायपुर/धमतरी। जिला रायपुर में महिला थाना प्रभारी एवं जिला धमतरी में नायब तहसीलदार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ कर गिरफ्तार किया है।
एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रार्थी प्रीती बंजारे निवासी मोवा रायपुर द्वारा एण्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर में शिकायत प्रस्तुत किया गया था कि उसके द्वारा महिला थाना रायपुर में उसके पति एवं ससुराल वालो के खिलाफ दहेज के लिए मारपीट एवं प्रताड़ित करने की शिकायत की गयी है जिस पर उसकी काउंसिलिग करायी गयी थी। काउंसिलिग पश्चात महिला थाना प्रभारी निरीक्षक वेदवती दरियो द्वारा प्रथम सूचना दर्ज करने हेतु 35000 रूपये रिश्वत की मांग कि गयी थी। प्रार्थिया रिश्वत नही देना चाहती थी बल्की उसको रंगे हाथो पकड़वाना चाहती थी। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सत्यापन पश्चात 5 जुलाई को ट्रेप आयोजित कर आरोपिया निरीक्षक वेदवती दरियो द्वारा पूरे दिन प्रार्थीया को इंतजार कराने के पश्चात शाम को प्रथम किश्त के रूप में 20000 रूपये लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा गया। उल्लेखनीय है कि उक्त महिला थाना प्रभारी के प्रति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वर्ग की महिलाओ में आक्रोश था और संगठित होकर एसीबी कार्यालय में उपस्थित हुए थे।
0 नायब तहसीलदार ने मांगी 1 लाख की रिश्वत
दूसरे मामले में प्रार्थी दिलिप पुरी ग्राम घेरियापढ़ी जिला धमतरी का निवासी है, जिसने एण्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर मे शिकायत कि थी की वह विगत 40 वर्षों से 0.3 हेक्टेयर जमीन पर निवासरत है उक्त जमीन के मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु प्रतिपरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार क्षीरसागर बघेल द्वारा उसके पक्ष में आदेश करने के ऐवज में 01 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कि गयी थी प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी नायब तहसीलदार को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत का सत्यापन पश्चात 5 जुलाई को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रूपये रिश्वत लेते हुए नायब तहसीलदार क्षीरसागर बघेल को रंगे हाथो पकड़ा गया। उल्लेखनीय है कि उक्त नायब तहसीलदार के प्रति ग्रामवासियो मे आकोश था तथा उसे पकड़वाने हेतु एसीबी कार्यालय मे भारी संख्या मे ग्रामवासी उपस्थित हुए थे।
उपरोक्त दोनो प्रकरण के आरोपियो को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध धारा 07 पीसी एक्ट 1988 के प्रावधाने के तहत कार्यवाही की जा रही है।