Uncategorized

KORBA:- अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई -5 आरोपियों को 03 देसी कट्टे 3 जिंदा कारतूस, के साथ किया गिरफ़्तार…

जब्त किए गए सामान:
• 3 देसी कट्टा
• 1 नग मोटरसाइकिल (नंबर CG 12 AZ 8827)
• 5 मोबाइल फोन
• 3 जिंदा कारतूस

जब्त किए गए सामान:

कोरबा पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई – 5 गिरफ्तार, 3 देसी कट्टे जब्त, गिरफ़्तार आरोपियों में बाकीमोगरा थाने का गुंडा बदमाश धरम सिंह ठाकुर भी शामिल

कोरबा पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर तथा नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल पाठक के मार्गदर्शन में, अवैध कट्टे के दो बड़े मामलों में सफल कार्रवाई करते हुए पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना बांकीमोंगरा की सतर्क पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की।

20 अप्रैल 2025 को थाना बांकीमोंगरा क्षेत्र के घुड़देवा में आरोपी विकेश गुप्ता, धर्म सिंह राजपूत व सेवा सागर द्वारा अवैध देसी कट्टा दिखाकर सार्वजनिक स्थान पर लोगों को डराया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए विकेश गुप्ता, धर्म सिंह राजपूत एवं सेवा सागर के खिलाफ गहन जाँच की गई। जाँच में पता चला कि इन तीनों आरोपियों ने आनंदराम बघेल एवं सत्यलेख बघेल को अवैध हथियारों की बिक्री की थी। धरम सिंह ठाकुर पहले से ही बाकीमोगरा थाना क्षेत्र का गुंडा बदमाश है

जब्त किए गए सामान:

3 देसी कट्टा

1 नग मोटरसाइकिल (नंबर CG 12 AZ 8827)

5 मोबाइल फोन

3 जिंदा कारतूस

गिरफ्तार आरोपी:

1 विकेश गुप्ता (33), पिता अशोक गुप्ता, निवासी घुड़देवा मोहल्ला, थाना बांकीमोंगरा

  1. धर्म सिंह राजपूत (38), पिता रामसिंह राजपूत, निवासी पद्माकरपारा, थाना बांकीमोंगरा
  2. सेवा सागर उर्फ सेवा राम (30), पिता भुवन सिंह, निवासी डोंडकी, थाना कटघोरा
  3. आनंदराम बघेल (56), पिता स्व. प्रसाद बघेल, निवासी सरदार मोहल्ला, घुंटदेवा
  4. सत्यलेख बघेल (27), पिता आनंदराम बघेल, निवासी सरदार मोहल्ला, घुंटदेवा

विकेश गुप्ता, धर्म सिंह राजपूत एवं सेवा सागर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अंदर अपराध क्रमांक 77/2025 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 29 के अंदर अपराध क्रमांक 78/2025 दर्ज की गई है ।

आनंदराम बघेल एवं सत्यदेव बघेल के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 29 के अंदर अपराध क्रमांक 78/2025 दर्ज की गई है ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

https://shikharkeshri.com/wp-content/uploads/2024/10/Screenshot_2024-01-11-15-10-14-966-edit_com.miui_.gallery.jpg

Please consider supporting us by disabling your ad blocker