रक्षा अभियानों के लाइव विज्ञापन पर रोक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को जारी किया


रक्षा अभियानों के लाइव विज्ञापन पर रोक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को जारी किया
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आज शनिवार को सभी मीडिया चैनलों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सावधानी बरतने और मौजूदा कानूनों तथा नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की “रियल टाइम कवरेज”, दृश्य प्रसारण या “स्रोत आधारित” जानकारी का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। समय से पहले संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने से शत्रुतापूर्ण तत्वों को लाभ मिल सकता है और हमारे सुरक्षा बलों की कार्यकुशलता तथा उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
मंत्रालय ने अतीत के उदाहरण भी याद दिलाए हैं, जैसे करगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमला (26/11) और कंधार अपहरण की घटनाएं, जहां अनियंत्रित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। इसलिए मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और आम नागरिकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे न केवल कानूनी दायित्वों का पालन करें बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नैतिक जिम्मेदारी भी निभाएं।
एडवाइजरी में यह भी उल्लेख किया गया है कि पहले भी सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(p) का पालन करने का निर्देश दिया गया था। इस नियम के तहत “किसी भी आतंकवाद-रोधी अभियान की लाइव कवरेज को प्रतिबंधित किया गया है और मीडिया को केवल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की समय-समय पर ब्रीफिंग तक सीमित रहना होगा, जब तक कि अभियान समाप्त न हो जाए।” यदि किसी चैनल द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय ने दोहराया है कि सभी टीवी चैनल, मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता देश की सुरक्षा के लिए सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का पालन करें, और राष्ट्र सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखें। यह एडवाइजरी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ जारी की गई है।