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KORBA:-पेट्रोल पंप संचालक को लूटने वाले आरोपी को 10 साल कैद

पेट्रोल पंप संचालक को लूटने वाले आरोपी को 10 साल कैद
कोरबा। पेट्रोल पंप के संचालक को डंडा मार कर लूटपाट करने के मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। मामले में आरोपी बनाई गई महिला व एक अन्य को दोषमुक्त करार दिया गया है। प्रकरण में शासन की तरफ से लोक अभियोजक राजेन्द्र साहू ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि घटना विगत 5 अगस्त 2024 को हुई थी। पेट्रोल पंप का संचालक संतोष कुमार गोयल शाम को अपनी मोटरसायकल से अपने घर से रगजा मसनिया, गाड़ापाली, खडगांव, अंधेरी कोना होते हुए रामपुर पेट्रोल पंप पहुंचा। 4 लाख 80 हजार रूपये कलेक्शन को एक सफेद रंग के बरसाती थैला में डालकर मोटरसायकल से वापस अपने घर सक्ती जाने के लिए निकला था। हनुमान मंदिर के आगे एक युवक रोड में बैठा था, जो उसे देखकर आगे-आगे दौडने लगा और सामने से एक लकड़ी गसे उसके सिर पर वार कर दिया और रकम लूटकर फरार हो गया। प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय में पेश किया गया।
सत्र न्यायाधीश एस. शर्मा ने दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त विकास तिर्की को धारा 309 (6) बी.एन.एस. 2023 के अपराध में 10 वर्ष के कारावास तथा 25,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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