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KORBA:-पति पर अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पत्नी की गला घोंट कर मारने का आरोप हुआ सिद्ध…

पति पर अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पत्नी की गला घोंट कर मारने का आरोप हुआ सिद्ध
कोरबा । आरोप हैं की पति ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पत्नी की गला घोंट कर हत्या कर दी, फिर वह फांसी के फंदे पर लटका कर खुदकुशी बताता रहा। मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से न्यायालय ने दंडित किया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना उरगा थानांतर्गत ग्राम तरदा में 10 मई 2024 को घटित की गई थी। तरदा के भांठापारा में रहने वाले व्यक्ति का विवाह उक्त महिला से हुआ था। आरोप था की वह अपनी पत्नी को आए दिन मायके से नगदी व सामान लाने की बात कहकर प्रताड़ित करता था। जब उसकी मांग बढ़ती गई, तो विवाहिता ने मना करना शुरू कर दिया जिससे उसने पत्नी को मौत के घाट उतारने साजिश रच डाली। उसने साजिश में अपने चचेरे भाई को भी शामिल कर लिया। उसने चचेरे भाई के साथ मिलकर महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने उसके शव को साड़ी के सहारे करीब 8 फीट ऊंचे म्यांर में फांसी का फंदा बना कर लटका दिया। उसके बाद आत्महत्या की सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने मर्ग जांच में हत्या की पुष्टि होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201 व 120 बी के तहत जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्यवाही करी। विवेचना उपरांत प्रकरण को विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया। विचाराधीन मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व सबूत के कारण दोषसिद्ध पाया। मामले में न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास व एक-एक सौ रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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