KORBA:-जिले में तीन संस्थानों पर 3 लाख 20 हजार का जुर्माना…खाद्य औषधि व सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से हड़कंप

तीन संस्थानों पर 3 लाख 20 हजार का जुर्माना
0 खाद्य औषधि व सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से हड़कंप
कोरबा। जिले में कई ऐसे व्यवसायी हैं, जो नियमों को ताक पर रख संस्थानों का संचालन करते हंै। प्रतिष्ठानों में मिलावटी सामान की बिक्री कर उपभोक्ता की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। ऐसे ही तीन प्रतिष्ठान के संचालकों पर एडीएम कोर्ट ने जुर्माने की बड़ी कार्रवाई की है। जहां पार्टनरशीप में प्रतिष्ठान का संचालन कर मिस ब्रांडिंग करने वाले तीन व्यवसायियों को तीन लाख रूपए का जुर्माना लगा है, तो दो व्यवसायियों को दस- दस हजार जुर्माने से दंडित किया गया है। विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है।
शासन द्वारा खाद्य, औषधि व सुरक्षा विभाग का गठन किया है, ताकि विभागीय टीम ऐसे व्यवसायियों की मॉनिटरिंग कर सके, जो उपभोक्ताओं के दैनिक उपयोग में काम आने वाले वस्तुओं में मिलावट करते हैं। इसके अलावा मिस ब्रांडिंग सहित मोटी रकम कमाने तरह तरह के उपाय करते हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों में खाद्य, औषधि व सुरक्षा विभाग की टीम दबिश देती है। टीम न सिर्फ प्रतिष्ठान से संबंधित दस्जावेजों की जांच पड़ताल करती है, बल्कि वस्तुओं को सेंपल लेकर जांच के लिए भेजती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तय की जाती है। यदि रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आती है, तो प्रकरण तैयार कर सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है। बताया जा रहा है कि जमनीपाली मोहन जैन, गौरव जैन व सुरेन्द्र जैन द्वारा मोहनम बिग बाजार का संचालन किया जाता है। खाद्य, औषधि व सुरक्षा विभाग की टीम ने वर्ष 2022-23 में मोहनम बिग बाजार मेंं दबिश दी। टीम की जांच में मिसब्रांडिंग का मामला सामने आया। इसके अलावा कुछ अन्य खामियां भी मिली। टीम ने दो अलग-अलग प्रकरण तैयार किए थे। जिसमें से एक प्रकरण को सुनवाई के लिए एडीएम कटघोरा अनुपम तिवारी के कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई उपरांत एडीएम ने मोहनम के संचालकों पर तीन लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इसी तरह टीम ने रेट्स फर्म सुभाष चौक व देवांगन होटल टीपी नगर में सब स्टैंडर्ड के प्रकरण तैयार किए थे। दोनों ही प्रकरण को एडीएम कोरबा मनोज बंजारे के कोर्ट में पेश किया था। उन्होंने दोनों ही प्रकरण में दस-दस हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई है। खास तो यह है कि खाद्य औषधि व सुरक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर प्रतिष्ठानों की जांच पड़ताल की जाती है। मामले को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जब किसी प्रतिष्ठान के संचालकों पर तीन लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा हो। खाद्य औषधि व सुरक्षा विभाग की कार्रवाई तथा एडीएम कोर्ट से हुई जुर्माने के बाद मिलावटी व मिसब्रांडिंग करने वाले व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई का लाभ निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को मिलेगा।
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इन प्रतिष्ठानों से लिया सैंपल
खाद्य, औषधि व सुरक्षा विभाग द्वारा हाल ही के दिनों में भी कुछ प्रतिष्ठानों में दबिश दी गई। जिसमें डीडीएम रोड स्थित रेस्टोंट से बिरयानी, कुल्फी हाउस से आइसक्रीम, लेमरू के कान्हा होटल से स्प्राइट, मनोज जनरल स्टोर से फरसान फ्लोर व सोयाबीन तेल तथा कटघोरा के एलआर किराना स्टोर से सरसों तथा सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया है। टीम ने लिए गए सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया है। लैब से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।