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रायपुर:-छत्तीसगढ़ सरकार का शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला…

छत्तीसगढ़ सरकार का शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने मौजूदा सत्र में सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब रिटायरमेंट के बाद भी शिक्षक सत्रांत यानी 30 अप्रैल 2026 तक सेवा में बने रह सकेंगे। स्कूल शिक्षा सचिव ने संचालक लोक शिक्षण (DPI) को पत्र जारी कर आदेश लागू कर दिया है।

किन शिक्षकों को मिलेगा लाभ?

शासकीय और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों के सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक सभी पदों को कवर किया गया है।
शिक्षकों को आर्थिक और मानसिक राहत मिलेगी, साथ ही स्कूलों में पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी।
क्या है आदेश की खास बात?

कोई भी शिक्षक यदि रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्ति नहीं लेना चाहता तो उसे लिखित रूप से मना करना होगा।
अन्यथा, उसे स्वचालित रूप से 30 अप्रैल 2026 तक सेवा में बनाए रखा जाएगा।
इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल इच्छुक शिक्षक ही अपनी सेवाएं आगे बढ़ाएं।
क्या होगा इसका फायदा?

वर्षों का शिक्षकीय अनुभव अचानक स्कूलों से बाहर नहीं जाएगा।
वरिष्ठ शिक्षकों की उपस्थिति स्कूलों के शैक्षणिक माहौल को बनाए रखने में सहायक होगी।
खासकर बोर्ड कक्षाओं के लिए यह निर्णय अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है ।
आड़ेश

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