BalodBaloda BazarBalrampurBastarBemetaraBijapurBilaspurCHHATTISGARHDantewadaDhamtariDurgGariabandGaurella-Pendra-MarwahiJanjgir-ChampaJashpurKabirdhamKankerKhairagarh-Chhuikhadan-GandaiKondagaonKORBAKoriyaMahasamundManendragarh-Chirmiri-BharatpurMohla-Manpur-ChowkiMungeliNarayanpurRaigarhRaipurRajnandgaonSaktiSarangarh-BilaigarhSukmaSurajpurSurguja

BREAK:नई मदिरा दुकान नहीं खोलेगी छग सरकार

मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा के द्वितीय सत्र फरवरी-मार्च 2024 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी।

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।

इस संशोधन में ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। 

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

https://shikharkeshri.com/wp-content/uploads/2024/10/Screenshot_2024-01-11-15-10-14-966-edit_com.miui_.gallery.jpg

Please consider supporting us by disabling your ad blocker