Baloda BazarBalrampurBemetaraBijapurBilaspurCHHATTISGARHDantewadaDhamtariGariabandJanjgir-ChampaKabirdhamKankerKhairagarh-Chhuikhadan-GandaiKORBAMahasamundManendragarh-Chirmiri-BharatpurMungeliRaigarhRajnandgaonSaktiSarangarh-BilaigarhSurajpurSurguja

KORBA:खुदकुशी की FIR पर शिक्षक पत्नी निलम्बित

कोरबा। पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में पुलिस ने एक शिक्षिका के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इसे आधार रखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने कार्यवाही करते हुए शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में DEO ने आदेश जारी कर दिए हैं।

यह मामला सिविल लाइन,रामपुर थाना का है। जिला शिक्षा विभाग कोरबा अंतर्गत सहायक शिक्षक एलबी श्रीमती अनिता खरे शासकीय प्राथमिक शाला धनरास, संकुल छुरी विकासखंड कटघोरा में पदस्थ थी। उसके खिलाफ पुलिस ने धारा 306 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। अनिता, स्व. विनोद करियारे की पत्नी है। वह बीते 14 अप्रैल 2024 के बाद से बिना सूचना के अनुपस्थित है। कार्यालय थाना प्रभारी, सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा द्वारा 15 अप्रैल 2024 को जारी पत्र के अनुसार 19 मार्च 2024 को सहायक शिक्षिका अनिता खरे पर धारा 306 भारतीय दंड विधान अधिनियम 1960 में आरोपी बनाते हुए अपराध दर्ज किया गया है। पाली के वार्ड नंबर 11 थाना पाली में निवासरत अनिता के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1960 के नियम तथा नियम 10 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में अनिता का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कटघोरा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

https://shikharkeshri.com/wp-content/uploads/2024/10/Screenshot_2024-01-11-15-10-14-966-edit_com.miui_.gallery.jpg

Please consider supporting us by disabling your ad blocker