सचिव से होगी वसूली,तत्कालीन सरपंच भी जिम्मेदार,नोटिस जारी
वसूली राशि 9 लाख 60 हजार रुपये
🫵🏻 5 साल में भी नहीं कराए जनहित के कार्य
कोरबा। कार्यालय जनपद पंचायत कोरबा के द्वारा आदेश/नोटिस तत्कालिन सरपंच श्रीमती आद बाई तिर्की व तत्कालिन सचिव संत कुमार राजवाड़े ग्राम पंचायत पताढ़ी को जारी कर दिया गया है।
नोटिस में लेख है कि – जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत वर्ष 2020-21 में शासकीय उद्यान रोपणी पताढ़ी का जीर्णोद्वार कार्य, ग्रामीण उद्यान भंडार कक्ष 02 जिर्णोद्धार, 45 नग पक्का बेड निर्माण एवं सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 12 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, तथा सरपंच-साचिव की मांग अनुसार उक्त कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु राशि 9 लाख 60 हजार रुपये कार्यालय द्वारा जारी किया गया। संबंधित उप अभियंता द्वारा 29.07.2025 को उल्लेखित कार्य बंद होना प्रतिवेदित किया गया है। लगभग 05 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी जनहित के कार्य को पूर्ण नहीं कराया जाना घोर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता को परिलक्षित करती है।
निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान समस्त लंबित अपूर्ण कार्यो को समयावधि में पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच-सचिव को निर्देशित किया गया है कि उल्लेखित कार्य 15 दिवस के भीतर पूर्ण कराया जाकर पूर्णता प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा विरूद्ध में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली प्रकरण तैयार कराया जाकर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोरबा को प्रकरण भेजा जावेगा।
👉🏻 उप अभियंता को यह निर्देश
संबंधित उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया है कि कार्य पूर्ण कराने हेतु समुचित कार्यवाही करें। संबंधित के द्वारा यदि कार्य को पूर्ण कराये जाने में रुचि नहीं ली जाती है, तो धारा 92 के तहत संबंधित सरपंच/सचिव के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही हेतु मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
