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star health ने सेवा में कमी की,1.51 लाख की क्षतिपूर्ति दी
कोरबा। जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा के द्वारा वरिष्ठ नागरिक को नेशनल लोक अदालत में मुआवजा प्रदान कराया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा के एक मामले में नेशनल लोक अदालत में वरिष्ठ नागरिक अमरनाथ अग्रवाल उम्र लगभग 90 वर्ष के द्वारा मेडिक्लेम का प्रकरण उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत किया गया था। उपभोक्ता आयोग के द्वारा उक्त मामले में स्टार हेल्थ इंश्योरेन्स कंपनी के द्वारा गलत तरीके से कंपनी के नियमांे के विरूद्ध सेवा में कमी पाते हुये आयोग के द्वारा कंपनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति राशि 151000/- दिये जाने का आदेश दिया गया। उक्त चेक न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी,छग उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं कार्यपालक अध्यक्ष छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा नेशनल लोक अदालत में भ्रमण किये जाने के उपरांत प्रदान किया गया।