
ग्राम पंचायत देवपहरी को एसडीएम का नोटिस, 3.20 लाख रुपये की वसूली का आदेश

कोरबा। कोरबा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंचायत राज अधिनियम के विहित प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार हरिशंकर यादव को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92(4) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवास निर्माण कार्यों में लापरवाही का उल्लेख करते हुए 3 लाख 20 हजार रुपये की वसूली प्रस्तावित की गई है।
जारी नोटिस के अनुसार, ग्राम पंचायत देवपहरी के आश्रित ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए स्वीकृत आवास निर्माण कार्य का दायित्व हरिशंकर यादव को दिया गया था। आरोप है कि निर्धारित समयावधि के बावजूद आठ हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए गए, जिससे हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रभावित हुई।
एसडीएम कार्यालय ने नोटिस में हरिशंकर यादव को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित तिथि तक उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत करें कि उनके विरुद्ध राशि की वसूली एवं पंचायत राज अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



