

मदनपुर पंचायत में 16.19 लाख की राशि वापस न करने पर नोटिस, भूतपूर्व सरपंच और सचिव से मांगा जवाब
कोरबा। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा, सह विहित प्राधिकारी पंचायत राज अधिनियम 1993 ने जनपद पंचायत कोरबा ग्राम पंचायत मदनपुर में निर्माण कार्य के लिए दी गई अग्रिम राशि वापस न करने पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92(4) के तहत कमांक 12385/अ.वि.अ./वाचक/2026 दिनांक 25.07.2026 को भूतपूर्व सरपंच श्रीमती कावित्री बाई राठिया और सचिव श्रीमती बचन देवी को कारण बताओ सूचना जारी की गई है।
कार्यालय जनपद पंचायत कोरबा के पत्र और कलेक्टर कोरबा के आदेश के अनुसार मदनपुर स्थित आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में “Construction of Multi Purpose Hall” के लिए 49.25 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। इसके विरुद्ध 16.19 लाख रुपये की अग्रिम राशि जारी की गई थी, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया।
इस कारण जिला खनिज न्यास कोरबा के पत्र कमांक/711/2024-25 दिनांक 10.10.2024 द्वारा कार्य निरस्त कर प्रदाय राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी आज तक राशि वापस नहीं की गई है।
अब उक्त राशि का आधा भाग अर्थात 8,09,500 रुपये भूतपूर्व सरपंच और सचिव से वसूली योग्य है। नोटिस में 31 जुलाई 2026 तक लिखित कारण प्रस्तुत करने को कहा गया है कि क्यों न यह राशि उनसे वसूल की जाए। जवाब प्रस्तुत न करने या राशि जमा न करने पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न करने पर 30 दिन तक सिविल जेल में निरुद्ध रखने तक की कार्रवाई की जा सकती है।



