
तिलाईडांड की पूर्व सरपंच /सचिव को कारण बताओ नोटिस,वसूली का आदेश
कोरबा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92(4) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहीत प्राधिकारी, कोरबा विकासखंड द्वारा ग्राम पंचायत तिलाईडांड की भूतपूर्व सरपंच श्रीमती कमला देवी को कारण बताओ सूचना जारी की गई है। नोटिस पंचायत राशि की वसूली से संबंधित है।
जारी नोटिस के अनुसार, जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT) कोरबा के आदेश के तहत वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत तिलाईडांड के पटेलपारा इंदिरा आवास में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए ₹6.45 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। आरोप है कि संबंधित सरपंच एवं सचिव द्वारा स्वीकृत कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं कराया गया।
कार्यालय जनपद पंचायत कोरबा के पत्र के आधार पर तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। नोटिस में पूर्व सरपंच के हिस्से की ₹61,855 (इकसठ हजार आठ सौ पचपन रुपये) राशि वसूली योग्य बताई गई है।
एसडीएम कार्यालय द्वारा श्रीमती कमला देवी को निर्देशित किया गया है कि वे 31 जुलाई 2026 को कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें और बताएं कि उक्त राशि की उनसे वसूली क्यों न की जाए। निर्धारित तिथि पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में पंचायत राज अधिनियम की धारा 92(1), 92(2), 92(3) एवं 92(5) के तहत कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि धारा 92(2) के तहत विहीत प्राधिकारी द्वारा निर्देशित अभिलेख, वस्तुएं या राशि प्रस्तुत/अदा नहीं करने अथवा ऐसा करने से इनकार करने पर संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सिविल जेल में 30 दिन तक की अवधि के लिए निरुद्ध कराया जा सकता है।



