

KORßA:- दशहरा और नवरात्रि पर कटघोरा नगर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, 15 से 21 अक्टूबर तक आदेश लागू, बायपास से होगा डायवर्जन
कटघोरा। रावण दहन एवं नवरात्रि पर्व के दौरान भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए कटघोरा एसडीएम कार्यालय ने बड़ा आदेश जारी किया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दंडाधिकारी कार्यालय कटघोरा द्वारा जारी आदेश क्र. 4791/अवि/स्टेनो/2026 दिनांक 15.10.2026 के अनुसार कटघोरा नगर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश और आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यह आदेश थाना प्रभारी कटघोरा के प्रतिवेदन पर जारी किया गया है। प्रतिवेदन में बताया गया कि दशहरा पर्व पर रावण दहन एवं धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान नगर में श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की भारी भीड़ जुटती है। ऐसे में भारी वाहनों के आवागमन से यातायात बाधित होने तथा सड़क दुर्घटना व जनहानि की आशंका बनी रहती है।
जनसुरक्षा एवं सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनांक 15 अक्टूबर 2026 से 21 अक्टूबर 2026 तक कटघोरा नगर क्षेत्र में सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में भारी वाहन कटघोरा बायपास मार्ग से होकर आवागमन करेंगे।
आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर, एसडीओपी कटघोरा, जिला परिवहन अधिकारी, तहसीलदार, सीएमओ नगर पालिका और थाना प्रभारी कटघोरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।










