KORBA:-सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण 25 अक्टूबर से
कोरबा जिले में चार चरणों में नामांकित जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
कोरबा 24 अक्टूबर 2026/
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अधिनियम के प्रावधानों और आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया से अधिकारियों-कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण 25 से 28 अक्टूबर तक चार चरणों में होगा।
प्रशिक्षण में ग्राम पंचायतों, खाद्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के नामांकित लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों (एफएओ) को शामिल किया जाएगा। संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी अपने विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 अक्टूबर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवों एवं जनसूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। 26 अक्टूबर को खाद्य विभाग के उचित मूल्य दुकान संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के पीआईओ एवं एफएओ का प्रशिक्षण 28 अक्टूबर को होगा। इसी दिन राजस्व, कृषि, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, पशुपालन, विद्युत, वन और गृह सहित शेष विभागों के नामांकित अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रत्येक ब्लॉक से ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। वे अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण आयोजित कर अधिनियम के प्रावधानों, सूचना आवेदन के निराकरण तथा संबंधित जिम्मेदारियों की जानकारी देंगे। प्रशिक्षण के बाद पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को प्रेषित किया जाएगा।
कोरबा, कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा अनुविभाग तथा करतला सहित जिले के संबंधित विकासखंडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम विभागीय नोडल अधिकारियों के समन्वय से संचालित होगा।
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