कलेक्टर ने किया आरआई को निलंबित
कोरबा । कलेक्टर कोरबा अजीत वसंत द्वारा राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. चैतमा को अपने पदीय क्षेत्र के शासकीय कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करने के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरतने के कारण सेवाओं से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान नियत किया गया है। निलंबन अवधी में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर कार्यालय कोरबा से जारी आदेश क्रमांक 2008/भू0 अभि0/स्थापना/2025 कोरबा दिनांक 04.08.2025 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/5618/वित्त-1/ 2025 धमतरी 18.06.2025 द्वारा आरआई, राजस्व निरीक्षक मगरलोड सह पटवारी ह. नं. 13 राजाडेरा, तहसील मगरलोड, जिला- धमतरी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने/ प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के संबंध में प्रेषित प्रतिवेदन/उल्लेखित तथ्यों के आधार पर एवं तहसीलदार पाली के पत्र क्रमांक/459/ तह./ कानूनगो/2025 पाली 16. 04.2025 के प्रस्ताव पत्र अनुसार आरआई, राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं.-चैतमा, तहसील-पाली 24.03.2025 से बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रुप से अपने शासकीय कार्य में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें तहसीलदार पाली के पत्र क्रमांक / 406/ तह. / कानूनगो / 2025 पाली दिनांक 03.04.2025 द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरआई, राजस्व निरीक्षक, रा.नि. मं. – चैतमा, तहसील – पाली द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरती गई है। उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किये जाने का लेख कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव पत्र के परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 553 / भू-अभि० / स्था0 / 2025 कोरबा दिनांक 25/04/2025 द्वारा श्री विमल कुमार भगत, राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं. – चैतमा, तहसील – पाली, जिला- कोरबा (छ.ग.) कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर निर्धारित समय सीमा में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जारी कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में दिनांक 26/06/2025 को आरआई, रा. नि. द्वारा जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत जवाब प्रतिवेदन संतोषप्रद प्राप्त नहीं हुआ है एवं जिला धमतरी में तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मगरलोड जो कि एक शासकीय सेवक है उनके द्वारा कुटरचना करते हुए कदाचार किया गया एवं गैर कानूनी तरीके से आर्थिक लाभ करने के उद्धेश्य से उक्त कृत्य किया गया है, जो अपराध की श्रेणी में आता है।
कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी (छ.ग.) के पत्र क्रमांक / 5618 / वित्त – 1 / 2025 धमतरी दिनांक 18.06.2025 के प्राप्त प्रतिवेदन / तहसीलदार पाली के प्रेषित प्रस्ताव एवं कार्यालयीन पत्र के अनुसार आरआई, राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं. – चैतमा, तहसील – पाली, जिला – कोरबा (छ.ग.) का उक्त कृत्य अपने पदीय क्षेत्र के शासकीय कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करने के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरती गई है। उनका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) नियम 3 (क) (ख) (ग) के तहत् उल्लंघन होना पाया गया है।
आरआई, राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं. – चैतमा, तहसील – पाली द्वारा निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने तथा समक्ष में उपस्थित नहीं होने के कारण उनका उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम – 3 (1) नियम-3(क) (ख) (ग) का उल्लघन होने के फलस्वरुप छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत् आरआई, राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन काल में मुख्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान नियत किया जाता है। निलंबन अवधी में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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