ग्राम पंचायत रजगामार की तत्कालीन सरपंच रमूला की बढ़ी मुश्किलें
0 राशि वसूली को लेकर एसडीएम ने थमाया नोटिस

कोरबा। ग्राम पंचायत रजगामार की तत्कालीन सरपंच रमूला राठिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तात्कालीन सरपंच को एसडीएम कोरबा ने पंचायत राशि की वसूली को लेकर नोटिस थमाया है। जवाब देने 29 मई तक का समय दिया है।जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यालय जनपद पंचायत कोरबा के पत्र और कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी कोरबा के आदेश के द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक मद वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत-रजगामार में ज्ञानदीप विद्या मंदिर रजगामार के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु राशि 5 लाख रूपये भुगतान किया गया है। सरपंच/सचिव के द्वारा उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। जिसमें से दो लाख रूपये ग्राम पंचायत रजगामार को वसूल किया जाना है। इस तरह दो लाख रूपये आपसे वसूली योग्य है। आपको कारण बताओ सूचना जारी किया जाता है कि दिनांक 29/05/2026 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर लिखित कारण बताएं कि क्यों न उक्त राशि की आपसे वसूली की जाए। अन्यथा पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 (1) (2) (3) (5) के तहत विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायत राज अधिनियम की धारा के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार अभिलेख या वस्तुयें परिदत्त नहीं करता है या धन का संदान नहीं करता या ऐसा करने से इंकार करता है तो विहित प्राधिकारी उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और उसे वारंट के साथ, जो ऐसे प्रारूप में होगा, जो विहित किया जाए। सिविल जेल में 30 दिन से अधिक न होने वाली कालावधि के लिए परिरूद्ध रखे जाने के लिए भेज सकेगा।
