ग्राम पंचायत पताढ़ी में पंचायत राशि वसूली का मामला, पूर्व सरपंच और सचिव को कारण बताओ नोटिस

ग्राम पंचायत पताढ़ी में पंचायत राशि वसूली का मामला, पूर्व सरपंच और सचिव को कारण बताओ नोटिस
कोरबा। ग्राम पंचायत पताढ़ी में पंचायत राशि की वसूली को लेकर पूर्व सरपंच श्रीमती आदबाई तिर्की और तत्कालीन सचिव श्री संत कुमार राजवाड़े को कारण बताओ सूचना जारी की गई है। यह कार्रवाई पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92(4) के तहत की गई है।
जारी नोटिस के अनुसार, जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) से वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत पताढ़ी के बाजार मोहल्ला हाई स्कूल में पेवर ब्लॉक एवं सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 9 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। आरोप है कि संबंधित कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं कराया गया।
मामले में पंचायत के पूर्व सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। नोटिस में स्वीकृत राशि के आधे हिस्से की 2 लाख 25 हजार रुपये की राशि की वसूली योग्य होने का उल्लेख किया गया है।
कारण बताओ नोटिस के माध्यम से दोनों संबंधितों को 3 अगस्त 2026 तक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लिखित कारण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 92(1)(क), (ख), (ग) एवं (ड) के तहत एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।
नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि निर्धारित प्राधिकारी के निर्देशानुसार अभिलेख अथवा वस्तुएं प्रस्तुत नहीं करने या धनराशि जमा करने से इंकार करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसमें गिरफ्तारी तथा वारंट के साथ सिविल जेल में 30 दिन से अधिक नहीं होने वाली अवधि के लिए परिरुद्ध किए जाने का प्रावधान भी उल्लेखित है।



