शादी का दबाव बनाने पर हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा
कोरबा l जानकारी के अनुसार हत्या के तीन साल पुराने मामले में कोरबा न्यायालय ने गला घोंटकर युवती की हत्या कर लाश को नाली में दफनाने का आरोप सिद्ध होने पर युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सोनवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या का यह मामला जुलाई 2022 का है। ग्राम ढेलवाडीह में रहने वाली युवती की गला घोंटकर उसके ख़ास मित्र ने हत्या कर दी थी। उसने युवती के शव को सागौन बाड़ी ढेलवाडीह के नाली में दफना दिया था। लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं थी। युवती की खोज खबर लेने के लिए इसकी मां और बहन लगातार प्रयास कर रही थी। परिवार को पता था कि उसका प्रगाढ़ संबंध ग्राम ढेलवाडीह में रहने वाले एक युवक से था। वह दोनों पति-पत्नी की तरह एक साथ रहते थे। जब छह माह तक युवती के बारे में उसके परिवार को जानकारी नहीं मिली, तो उसकी मां मानिकपुर चौकी पहुंची। उसने बेटी की गुमशुदगी की सूचना दी।
पुलिस ने पूछताछ के लिए युवक को हिरासत में लिया। तब उसने गला घोंटकर युवती की हत्या करना और शव को ढेलवाडीह सागौन बाड़ी के नाल में दफनाना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने कार्यपालक दंडाधिकारी की अनुमति से शव को कब्र से बाहर निकाला। शव से कुछ अंगों को निकालकर डीएनए जांच के लिए भेजा गया। शव की डीएनए जांच उसकी मां के डीएनए से कराई गई। जांच में मां-बेटी का डीएनए मैच हुआ। इसके आधार पर शव की पहचान की गयी।
उक्त मामले में पुलिस ने मानिकपुर चौकी में युवक पर हत्या और सबूत नष्ट करने का केस दर्ज गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई कोरबा के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चल रही थी। न्यायाधीश गरिमा शर्मा की अदालत ने गवाह और पुख्ता सबूतों के आधार पर युवती की हत्या के लिए युवक को दोषी ठहराया। युवक को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए अर्थ दंड लगाया।
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KORBA:-शादी का दबाव बनाने पर हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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