यात्रियों को झटका, रेल किराया में किया गया इजाफा
0 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपये रुपए की वृद्धि
कोरबा। रेलवे ने यात्रियों को किराया बढ़ाकर झटका दिया है। अलग अलग दूरी के लिए किराए में 5 से 15 रुपए तक की वृद्धि की है। अब यात्रियों को अधिक किराया चुकाकर सफर करना पड़ेगा। संशोधित किराया 1 जुलाई से लागू हो गया है।
रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई से यात्री ट्रेन सेवाओं के मूल किराए को युक्तिसंगत बना दिया है। संशोधित किराए भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ (आईआरसीए) द्वारा जारी अद्यतन यात्री किराया तालिका पर आधारित हैं। उपनगरीय एकल यात्रा किराये और सीजऩ टिकटों (उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्गों के लिए) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। साधारण गैर-एसी श्रेणियों (गैर-उपनगरीय रेलगाडिय़ों) के लिए द्वितीय श्रेणी मे प्रति किलोमीटर आधा पैसा बढ़ाया जाएगा।500 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपये,1501 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रुपये और 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। स्लीपर क्लास के लिए 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। प्रथम श्रेणी के लिए 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए (गैर-एसी) में द्वितीय श्रेणी में 01 पैसे प्रति किलोमीटर, स्लीपर श्रेणी में 01 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है। प्रथम श्रेणी में 01 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है। एसी श्रेणी के लिए (मेल/एक्सप्रेस ट्रेन) में एसी चेयर कार, एसी 3-टियर/3-इकोनॉमी, एसी 2-टियर, और एसी फर्स्ट/एग्जीक्यूटिव क्लास/एग्जीक्यूटिव, अनुभूति के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। संशोधित श्रेणी-वार किराया संरचना के अनुसार किराया संशोधन प्रमुख और विशेष ट्रेन सेवाओं जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, महामना, गतिमान, अंत्योदय, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, एसी विस्टाडोम कोच, अनुभूति कोच और सामान्य गैर-उपनगरीय सेवाओं पर भी लागू होगी।सहायक शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं की गई है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार और अन्य शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे। जीएसटी नियमों के अनुसार लागू रहेगा। किराया राउंडिंग सिद्धांत मौजूदा मानदंडों के अनुसार बने रहेंगे।
संशोधित किराया 1 जुलाई को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इस तिथि से पहले जारी किए गए टिकट किराये में बिना किसी सुधार के मौजूदा किराए पर वैध रहेंगे। पीआरएस, यूटीएस और मैनुअल टिकटिंग सिस्टम को तदनुसार अपडेट किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने संशोधित किराया संरचना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जोनल रेलवे को सभी स्टेशनों पर किराया डिस्प्ले अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया है।
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