
पूर्व सरपंच और सचिव को कारण बताओ नोटिस, राशि जमा नहीं करने पर 30 दिन तक सिविल जेल भेजने की चेतावनी
कोरबा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंचायत राज अधिनियम के विहित प्राधिकारी, कोरबा द्वारा ग्राम पंचायत कछार के तत्कालीन सरपंच शंकर सिंह कंवर एवं सचिव रवि दिनेश को पंचायत राशि वसूली के मामले में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92(4) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
कार्यालय जनपद पंचायत कोरबा, जिला-कोरबा छ.ग. के पत्र क्रमांक/11717/जि०ख०सं०न्या० / 2025-26 कोरबा, दिनांक 25/03/2026 के द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा के आदेश कमांक / डीएमएफटी-15/नंक 669/2021-22/13255 कोरबा दिनांक 15.03.2022 द्वारा वर्ष 2021 -22 में ग्राम पंचायत कछार के बाजार के पास बुढवा गौटिया गरघट से ठाकुरदिया की ओर 303 मीटर सीसी रोड निर्माण हेतु रु. 10,00,000/- की प्रशासकीय स्वीकृति दी, संबंधित सरपंच / सचिव द्वारा विषयांकित कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं कराया गया है। संबंधित ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत् वसूली / अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई।
इस तरह रूपये 5,00,000/- का 1/2 भाग की राशि 2,50,00/- (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) आपसे वसूली योग्य है। एतद् द्वारा आपको कारण बताओ सूचना जारी किया जाता है कि दिनांक 31/07/2026 को इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित कारण बताएं कि क्यों न उक्त राशि की आपसे वसूली की जावे। अन्यथा पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 (1) (2) (35) के तहत आपके विरूद्ध कार्यवाही क्यों न की जावे।
जारी नोटिस के अनुसार, जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) से स्वीकृत सीसी रोड निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण संबंधित सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आदेश में दोनों से 2.50 लाख रुपये की राशि वसूली योग्य बताते हुए 31 जुलाई 2026 तक लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह स्पष्ट किया जाता है कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 922) के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किये गये अनुसार अभिलेख या वस्तुएं परिदत्त नहीं करता है या धन का संदान नहीं करता या ऐसा करने से इंकार करता है, तो विहित प्राधिकारी उसे गिस्तार करवा सकेगा और उसे वारंट के साथ, जो ऐसे प्रारूप में होगा, जो विहत किया जाए, सिविल जेल में 30 दिन से अधिक न होने वाली कालावधि के लिए परिरूद्ध रखे जाने के लिए भेज सकेगा।



