सीने में चाकू मारकर हत्या के दोषी को उम्रकैद
0 ढोढ़ीपारा इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान हुई थी घटना
कोरबा। शहर के ढोढ़ीपारा इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान युवक के सीने में चाकू मारकर हत्या के दोषी को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। उसपर एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

लोक अभियोजक अधिकारी राजेन्द्र साहू ने बताया कि 28 सितंबर, 2023 को ढोढ़ीपारा से गणेश की प्रतिमा को विसर्जन के लिए श्रृद्धालु कोहडिय़ा स्थित नगर निगम के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के करीब स्थित नहर में ले जा रहे थे। शाम को लगभग छह बजे थे। विसर्जन के दौरान डीजे साउंड बजा रहे थे। विजर्सन यात्रा पीपरपारा कोहडिय़ा स्कूल के पास पहुंची थी। उसी समय ढोढ़ीपारा भैंसखटाल के श्रृद्धालु भी गणेश की प्रतिमा विसर्जीत करने जा रहे थे। इसमें शामिल एक युवक मेनरोड पर डिवाइडर के बीच लगाए गए पौधों को उखाड़ रहा था। विसर्जन यात्रा में शामिल भूपेन्द्र गुप्ता और हरीश राव ने युवक को डिवाइडर पर लगे पेड़ पौधों को उखाडऩे से मना किया। तब युवक ने धारदार चाकू से भूपेन्द्र गुप्ता पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू गर्दन पर लगा। उस युवक के साथ विसर्जन यात्रा में शामिल उसके दोस्त लड़ाई झगड़ा करने लगे। इस बीच लडक़े ने चाकू से हरीश राव के सीने पर हमला कर दिया। हरीश राव घटनास्थल पर गिर गया। उसकी मौके पर मौत हो गई। भूपेन्द्र को गला के पास चोटें आई। भूपेन्द्र मौके से नहीं भगता को उसकी जान भी जा सकती थी। घटना की सूचना पर सीएसईबी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। केस दर्जकर जांच शुरू किया। मौके पर उपस्थित गवाहों का बयान दर्ज किया। घटनास्थल से सबूत जुटाया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से साक्ष्य एकत्र किया। पुलिस ने हरीश की हत्या के आरोप में सुदीप चौहान उर्फ दऊ (19) निवासी भैंसखटाल ढोढ़ीपारा को गिरतार कर लिया। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई कोरबा के सत्र न्यायालय में चल रही थी। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सत्र न्यायाधीश एस शर्मा की अदालत ने सुदीप चौहान को हत्या और हत्या की कोशिश का दोषी ठहराया। उसे हत्या का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं हत्या की कोशिश का दोषी पाए जाने पर सात साल की कठोर कारावास और दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। गैरकानूनी तरीके से धारदार हथियार रखने पर एक साल की सजा से दंडित करते हुए हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में एक नाबालिग भी शामिल था। इसपर सुनवाई बाल न्यायालय में चल रही है।