रास्ता रोककर मारपीट व लूट करने वाले तीन आरोपियों को 14-14 वर्ष का कठोर कारावास
जांजगीर। रास्ता रोककर बेईमानीपूर्वक लूट करने वाले आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 (2) के अपराध के लिए 1 माह का साधारण कारावास व 5000/- रू० अर्थदण्ड, धारा 309 (4) के अपराध के लिए 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/- के अर्थदण्ड तथा धारा 309 (6) के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
संदीप सिंह बनाफर लोक अभियोजक, जांजगीर के बताये अनुसार प्रार्थी बजरंग करियारे ने दिनांक 15.12.2024 को थाना सारागांव में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि वे लोग तीन भाई कमशः बजरंग, केशव करियारे एवं रोहित करियारे है। उसका मंझला भाई केशव करियारे कोटाडबरी में स्वयं का क्लिनिक चलाता है। प्रतिदिन घर से आना जाना करता है। दिनांक 15.12.2024 को रात्रि करीब 9 बजे उसका भाई केशव करियारे उसे फोन कर बताया कि वह क्लिनिक कोटाडबरी से अपनी मोटर सायकल कमांक सीजी 12/बीए 2529 से घर वापस आ रहा था तथा अपने साथ काला रंग के रेग्जीन बैग में 500-500 रू0 के 100 नोट कुल 50,000 रू० रखा था। रात्रि 8.30 बजे जैसे ही कमरीद राईस मिल के पास पहुंचा, उसी समय सामने से मोटर सायकल में सवार तीन अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 25-30 वर्ष के द्वारा उसका रास्ता रोकने का प्रयास किये। वह डरकर मोटर सायकल को तेजी से भगाया। कुछ दूरी के बाद पिलारी नहर कमरीद के पास पहुंचा था कि उक्त मोटर सायकल में सवान तीन अज्ञात व्यक्ति उसका पीछा करते हुए आ रहे थे और उसे बेल्ट से पीठ को मारने लगे, जिससे वह गाडी से गिर गया। उसका रास्ता रोककर तीन अज्ञात व्यक्ति उसे रोड से खींचते हुए खेत के नीचे ले गये और एक राय होकर उसे मां बहन की अश्लील गालियां देकर हाथ मुक्के, लात एवं बेल्ट से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये। वह हेलमेट पहना था उसे निकालकर उस हेलमेट से भी मारपीट किये। जिससे उसका हेलमेट टूट गया। मारपीट से प्रार्थी के माथा, पीठ, सिर, नाक, सीना, बायें हाथ, दोनों पैर में चोट लगा एवं खून निकलने लगा। मारपीट से वह जमीन पर गिर गया था। उसकी जेब में रखा मोबाईल रोड किनारे गिर गया। बैग में नगद 50,000 रु० को बैग सहित लूटकर भाग गये। वह पैदल अंजली पेट्रोल पंप सारागांव पहुंचकर घटना के बारे में बताया। घटना कारित करने वालों को वह देखकर पहचान लेगा। घटना की जानकारी मिलने पर उसका लड़का सूरज करियारे सारागांव के राजेंद्र पाण्डेय तथा अन्य लोग ईलाज हेतु उसे बीडीएम अस्पताल चांपा ले गये। उक्त रिपोर्ट पर से थाना सारागांव में अपराध कमांक 215/24 अंतर्गत धारा 126 (2),296,351(3), 309 (6), 3 (5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आहत केशव करियारे से पहचान कार्यवाही कराई गई, जिसमें उसने उसके साथ मारपीट एवं लूट करने वाले आरोपीगण के रूप में (1) दीपक कश्यप (2) कोमल कश्यप (3) राहुल कुमार निर्मलकर का पहचान किया था।विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से कुल 9 गवाहों का कथन कराया गया है, अभियोजन ने तर्क प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार से आरोपीगण द्वारा बेईमानीपूर्वक रास्ता रोककर लूट कर घटना कारित किया गया है। वह अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः कठोर से कठोर दंड दिया जावे।
इस प्रकार संपूर्ण अभियोजन साक्षियों का कथानक लिये जाने के पश्चात अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों के विश्लेषण कर माननीय न्यायाधीश ने प्रकरण के आये तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्तगण (1) दीपक कश्यपा उर्फ पिंटू पिता लव कुमार कश्यप् उम्र 24 वर्ष (2) कोमल कश्यप पिता गेंदराम कश्यप उम्र 21 वर्ष एवं (3) राहुल कुमार निर्मलकर पिता छतराम निर्मलकर उम्र 22 वर्ष सभी निवासी ग्राम गौद थाना जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 (2) के अपराध के लिए 1 माह का साधारण कारावास व 5000/- रू० अर्थदण्ड, धारा 309 (4) के अपराध के लिए 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/- के अर्थदण्ड तथा धारा 309 (6) के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। वहीं अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर कमशः 7 दिन, 1 माह का कठोर कारावास, 1 माह का कठोर कारावास से दंडित किया गया है।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से संदीप सिंह बनाफर लोक अभियोजक, जांजगीर ने पैरवी की।









