बिना दस्तावेज दवाई संग्रहण मामले में न्यायालय ने सुनाई 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा
- एक अभियुक्त को किया गया दोषमुक्त
कोरबा । बिना वैध दस्तावेज के साथ दवा जप्त करने के मामले में विशेष न्यायालय ने कथित आरोपी को 3 साल कैद और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। दो अभियुक्तगण से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा-18 सी सहपठित धारा 27बी (ii) एवं धारा-28 के तहत् 93 प्रकार की प्रतिबंधित एलोपैथिक औषधियां जप्त की गई थी। 12 दिसम्बर 2019 को ग्राम नरईबोध वार्ड नंबर 62 खाल्हेपारा गेवराबस्ती स्थित उनके निवास गृह में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की थी। दस्तावेजों की मांग किए जाने पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
तब मामला विशेष न्यायाधीश (ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट) के न्यायालय में विचारण के लिए पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकगण के तर्क सुने गये। परिवादी पक्ष की ओर से विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा बिना वैध अनुज्ञप्ति के एलोपैथिक दवाओं का संग्रहण किया गया था। इन्हीं दवाओं से वह लोगों का उपचार करता था, जबकि उसे पास कोई विधि मान्य डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं था। अभियुक्त के कार्य से आम लोगों का जीवन खतरे में होता था, इसलिए उसे कठोर दंड से दंडित किया जाए। अभियुक्त के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अभियुक्त के पास कुछ मेडिकल प्रमाणपत्र और दस्तावेज थे, इन दस्तावेजों के सद्भावी रूप से वैध होने का विश्वास करते हुए अभियुक्त द्वारा दवाओं का संग्रहण किया गया था। उसका आशय दवाओं की संग्रहण अवैध व्यवसाय का नहीं था। वह एक संभ्रात व सम्मानित व्यक्ति है तथा उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है इसलिए उसे अर्थदंड से दंडित किया जाए। उभयपक्ष द्वारा रखे तर्कों पर विचार किया गया।
अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। उसे दवाओं के संग्रहण के संबंध में वैध दस्तावेज न होने पर दोषी पाया गया है, उसके घर से 93 प्रकार की दवाओं को जप्त किया गया है तथा उनमें से एक दवा की जांच कराई गई, जो कैप्सूल रैजोल (ओमीप्राजोल कैप्सूल आईपी 20 एमजी) है। इस दवा को मानक स्तर का नहीं होना पाया गया। अभियुक्त एक 46 वर्षीय नवयुवक है, उसकी पूर्वदोष सिद्धि का कोई रिकार्ड नहीं है, किंतु अपराध की प्रकृति और इस संबंध में दंडात्मक उपबंधों पर विचारोपरांत अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। धारा 18 सी के अपराध में 3 वर्ष तक कारावास और 1,00,000/- रूपये (एक लाख रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छः माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। एस० शर्मा विशेष न्यायाधीश (ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट ने यह फैसला सुनाया। एक अन्य अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है।