वीबा एगलेस मेयोनीज के एक बैच के विक्रय एवं वितरण पर कोरबा जिले में प्रतिबंध
खाद्य परीक्षण में निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया प्रोपाइल गैलेट
कोरबा, 23 सितंबर 2026/
जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थ “Veeba Eggless Mayonnaise” के एक विशेष बैच के विक्रय एवं वितरण को कोरबा जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला बस्तर द्वारा M/s VRB Consumer Products Private Limited, Plot No. SP 3-7, RIICO Industrial Area, Gurjar, Keshwana, Kotputli, Rajasthan-303108, ब्रांड Veeba, द्वारा विनिर्मित खाद्य पदार्थ “Veeba Eggless Mayonnaise” का विधिवत नमूना संकलित कर परीक्षण के लिए अधिकृत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला Cali-Labs Pvt. Ltd., Bhopal (M.P.) भेजा गया था।
प्रयोगशाला के जांच प्रतिवेदन क्रमांक R-0596/2026 (10596/10/07/2026), दिनांक 24 जुलाई 2026 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ में Antioxidant Propyl Gallate की मात्रा निर्धारित अनुमत सीमा से अधिक पाई गई। खाद्य विश्लेषक द्वारा परीक्षण के आधार पर उक्त नमूने को “असुरक्षित” घोषित किया गया है।
इस आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा द्वारा “Veeba Eggless Mayonnaise”, ब्रांड Veeba, बैच क्रमांक K182, निर्माण दिनांक 18 अप्रैल 2026 एवं अवसान दिनांक 17 जनवरी 2027, अनुज्ञप्ति संख्या 10018013001531 के विक्रय एवं वितरण को कोरबा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध किया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कोरबा जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की गई है कि वे उक्त खाद्य पदार्थ के संबंधित बैच का अपने प्रतिष्ठान अथवा परिसर में भंडारण एवं विक्रय न करें। यदि उक्त उत्पाद उपलब्ध है, तो संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म अथवा विनिर्माता फर्म से संपर्क कर उत्पाद को रिकॉल कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
प्रशासन ने जनस्वास्थ्य की दृष्टि से खाद्य कारोबारियों एवं आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे Veeba Eggless Mayonnaise के बैच क्रमांक K182 की उपलब्धता अथवा विक्रय की स्थिति में संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को इसकी जानकारी दें तथा प्रतिबंधित बैच का उपयोग न करें।









