37.26 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता के आरोप में ग्राम पंचायत गुरसिया की सरपंच निलंबित

एसडीएम पोड़ी उपरोड़ा ने जारी किया आदेश, पद से पृथक करने की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन
कोरबा, 10 जुलाई। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरसिया की सरपंच श्रीमती हेमलता बघेल को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार ग्रामवासियों की शिकायत पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन एवं बैंक खाते के दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि तत्कालीन सचिव के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम पंचायत के शासकीय खाते से स्वीकृत निर्माण कार्यों की 37 लाख 26 हजार रुपये की राशि नियमों के विरुद्ध निजी बचत खाते में स्थानांतरित की गई। इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं गबन की श्रेणी में माना गया है।
आदेश में उल्लेख है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के वित्तीय एवं लेखा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। मामले में सरपंच के विरुद्ध अधिनियम की धारा 40(1)(क) के तहत पद से पृथक करने की कार्रवाई भी न्यायालय में प्रक्रियाधीन है तथा कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है।
मामले की गंभीरता और निष्पक्ष जांच को प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 39(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती हेमलता बघेल को तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि के दौरान सरपंच किसी भी शासकीय कार्य का संपादन नहीं करेंगी तथा ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख, प्रभार एवं सामग्री संबंधित अधिकृत अधिकारी को तत्काल सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।



