KORBA:-पॉक्सो अधिनियम पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, बच्चों को दी गई सुरक्षा एवं अधिकारों की जानकारी
कोरबा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा संचालित ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के तत्वावधान में स्वामी आत्मानंद शासकीय एनसीडीसी उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय कोरबा में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों, बाल अधिकारों तथा लैंगिक अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गरिमा शर्मा ने विद्यार्थियों को बताया कि पॉक्सो अधिनियम केवल लड़कियों ही नहीं, बल्कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे के हितों की रक्षा करता है। उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करने, अपनी निजी जानकारी एवं फोटो साझा नहीं करने तथा सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की सलाह दी। किसी व्यक्ति द्वारा निजी फोटो या वीडियो की मांग किए जाने पर परिजनों को तत्काल जानकारी देने की बात कही गई। साथ ही गुड टच और बैड टच के संबंध में भी बच्चों को जागरूक किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मयूर गुप्ता ने बच्चों को लैंगिक अपराधों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है या अनुचित तरीके से स्पर्श करता है, तो तुरंत विरोध करें, इसकी जानकारी अपने अभिभावकों को दें तथा पुलिस को सूचित करें। उन्होंने विद्यार्थियों को स्कूल जीवन की महत्ता बताते हुए समय का सदुपयोग करने, लक्ष्य निर्धारित करने और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के श्री संजय कुमार तिवारी ने लैंगिक अपराधों की जानकारी देते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी या अपराध की स्थिति में इस नंबर पर सूचना दी जा सकती है। बच्चों को यह भी बताया गया कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है। मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की आवश्यकता बताई गई।
महिला एवं बाल विकास विभाग के श्री अमित खैरवार एवं ग्राम गायसवाल, विद्यालय की प्राचार्य डॉ. श्रीमती अलका फिलिप्स, शिक्षकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी तथा विद्यालय के समस्त विद्यार्थी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के सचिव के. सिम्पल ने बताया कि सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत जिले के विद्यालयों में बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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