
प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लापरवाही पर ठेकेदार को नोटिस, ₹8.40 लाख की वसूली के निर्देश
कोरबा। जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत ग्राम पंचायत देवपहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण समय पर शुरू नहीं करने के मामले में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सह विहित प्राधिकारी, कोरबा ने ठेकेदार श्री सुकृत दास महंत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जारी नोटिस के अनुसार जनपद पंचायत कोरबा द्वारा 30 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवपहरी में पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर हितग्राहियों के आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था। संबंधित ठेकेदार द्वारा 10 जनवरी 2025 को निर्धारित समयावधि में आवास निर्माण कार्य पूरा करने का शपथ प्रस्तुत किया गया था।
इसके बावजूद कुल 11 हितग्राहियों के आवास निर्माण का कार्य आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं किया गया, जिसके कारण हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोटिस में कहा गया है कि योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत कार्य किए जाने के कारण ठेकेदार से ₹8 लाख 40 हजार की राशि वसूली योग्य है।
अनुविभागीय अधिकारी ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्धारित तिथि 3 जून 2026 को उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए थे। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 92(1), (2), (3) एवं (5) के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धारा 92(2) के तहत निर्धारित प्राधिकारी के निर्देशानुसार अभिलेख अथवा वस्तुएं प्रस्तुत नहीं करने या धनराशि जमा करने से इनकार करने की स्थिति में गिरफ्तारी तथा सिविल जेल में निरुद्ध किए जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है।



