रायपुर दिनांक: 07.10.2026
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न कारणों से छूटे हुए मतदाताओं के सत्यापन एवं पहली बार/युवा मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष अभियान जारी।
कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता पंजीकरण हेतु छूटे न और कोई भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल ना हो।
मतदाता नामांकन एक सतत प्रक्रिया है और कोई भी व्यक्ति जो अभी तक मतदाता सूची में नामांकित नहीं हुआ है या विभिन्न कारणों से जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह किसी भी समय नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य ऐसे मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें सुविधा प्रदान करना है।
विशेष अभियान के तहत बीएलओ द्वारा नामांकन के लिए आवेदन जमा करने की सुविधा हेतु बूथ स्तर के शिविर आयोजित किए जाएंगे। नाइट शेल्टरों (रैन बसेरों), मजदूर कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और वंचित/मौजूद व्यक्तियों के नामांकन के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।
विशेष अभियान के दौरान बीएलओ (BLOs) वर्तमान मतदाता सूची की तुलना प्री-एसआईआर (pre-SIR) मतदाता सूची से करेंगे और ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे जिनके नाम प्री-एसआईआर सूची में थे, लेकिन वर्तमान मतदाता सूची में विभिन्न कारणों से शामिल नहीं हैं, और ऐसे मतदाताओं की एक सूची तैयार करेंगे।
बीएलओ (BLOs) ऐसे चिह्नित मतदाताओं के संबंध में उनकी वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए घर-घर (H2H) जाकर सत्यापन करेंगे और जहाँ भी व्यक्ति पात्र पाया जाए, फॉर्म 6 के माध्यम से नामांकन की सुविधा प्रदान करेंगे। बीएलओ (BLOs) एक सप्ताह में कम से कम 20-25 मतदाताओं को कवर कर सकते हैं ताकि इस अभ्यास को लगभग एक महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जा सके। वे अपने द्वारा तैयार की गई सूची में ऐसे प्रत्येक मतदाता की वर्तमान स्थिति भी दर्शाएंगे। जिन मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 भरा गया है, उन्हें भी अंकित किया जाएगा।
बीएलओ (BLOs) अपने घर-घर के दौरों के दौरान विभिन्न कारणों से भी छूटे हुए/पहली बार/युवा मतदाताओं के नामांकन के लिए फॉर्म 6 भरवाना भी सुनिश्चित करेंगे।
बीएलओ (BLOs) इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए (BLAs) के साथ साझा करेंगे।
बीएलओ (BLOs) फॉर्म 6 में भरे गए आवेदन पत्रों और अपनी क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट के साथ यह सूची निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को साझा करेंगे। ईआरओ (ERO) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (The Representation of The People Act, 1950) और निर्वाचकों का पंजीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules 1960) के प्रावधानों के अनुसार इन मामलों पर उचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।
इस अभ्यास के अंत में, ऊपर बताए अनुसार तैयार की गई बूथ-वार सूचियों को ईआरओ (EROs) द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा किया जाएगा, जिससे उन्हें किसी भी छूटे हुए मतदाता का नामांकन कराने का एक और अवसर मिलेगा।
इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों (कक्षा 9वी से 12वीं) में इलेक्टरल लिटरेसी क्लब (ELC) के माध्यम से शिविर का आयोजन किया जाकर नए मतदाताओं की पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है।
विशेष अभियान के दौरान मतदाता पंजीकरण हेतु विशेष शिविर के आयोजन हेतु सभी बूथ लेवल अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं एवं बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है।
कोई भी पात्र मतदाता/युवा/ भावी मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए ECINET मोबाइल ऐप या www.voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अथवा अपने मतदान केंद्र क्षेत्र की बूथ लेवल अधिकारी के पास ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म-6 में आवेदन भर कर जमा कर सकता है।
मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी समस्या के समाधान हेतु ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे अपने बूथ लेवल अधिकारी से बात करने के लिए Book a Call with BLO रिक्वेस्ट भेज सकता है।
मतदाता चाहे तो टॉल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर मतदाता पंजीकरण से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।









