छत्तीसगढ़ में मॉल्स की पार्किंग होगी फ्री, उपभोक्ता आयोग ने वसूली पर लगाई रोक
*रायपुर। छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जाने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मॉल और व्यावसायिक परिसरों में ग्राहकों से पार्किंग शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी है।
आयोग के आदेश के बाद अब मॉल संचालक ग्राहकों से पार्किंग के नाम पर कोई भी अतिरिक्त राशि नहीं वसूल सकेंगे। लंबे समय से ग्राहक खरीदारी, फिल्म देखने या फूड कोर्ट जाने पर पार्किंग शुल्क को लेकर शिकायत कर रहे थे।
*ग्राहकों को मिलेगी आर्थिक राहत*
अक्सर कुछ ही मिनटों के लिए मॉल जाने पर भी ग्राहकों को 30 से 50 रुपये तक पार्किंग शुल्क देना पड़ता था। आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए इस पर रोक लगाई है। फैसले से परिवार के साथ मॉल जाने वाले हजारों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
आदेश के बाद सभी मॉल संचालकों को पार्किंग को निःशुल्क रखना होगा और इसका स्पष्ट रूप से बोर्ड भी लगाना होगा। नियम का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ मॉल पार्किंग के लिए,शिकायत आप इन जगहों पर शिकायत कर सकते हैं:
*1. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (सबसे आसान)*
*नंबर : 1915 / 1800-11-4000*
समय : सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक
*2. ऑनलाइन शिकायत*
*edaakhil.nic.in* पोर्टल पर जाकर छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज कर सकते हैं।
*3. छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग, रायपुर*
पंडरी, रायपुर में कार्यालय है। वहां लिखित शिकायत के साथ पार्किंग की रसीद लगानी होगी।
अगर किसी मॉल में आपसे अब भी पार्किंग शुल्क लिया जाता है तो रसीद जरूर लें, वही आपका सबसे बड़ा सबूत होगा।









