महिला की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा
कोरबा । कोरबा जिले में न्यायालय ने एक महिला की हत्या करने वाले आरोपी को आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोप हैं की आरोपी ने 19 सितंबर 2022 को रात में एक महिला की हत्या कर दी थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने बताया कि कथित आरोपी ने महिला के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। उक्त आरोपी ने महिला के मुंह को दबाकर और उसके सिर में मारकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था और न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया था। न्यायालय ने उसको अपराध सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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KORBA:-महिला की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा
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