बेंदरकोना सरपंच पर गिरी निलंबन की गाज
0 सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कर भेजा गया था जेल
कोरबा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सफाई कर्मचारी से मारपीट की घटना को ग्राम पंचायत बेंदरकोना के सरपंच ने अंजाम दिया था। जिसमें घायल कर्मी की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में सरपंच के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। कार्रवाई के बाद सरपंच को निलंबित कर दिया गया है।
ग्राम पंचायत बेंदरकोना के सरपंच जयबीर सिंह तंवर के विरूद्ध छ०ग०पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-39 के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई है। सिविल लाईन थाना रामपुर द्वारा सरपंच जयबीर सिंह तंवर के विरूद्ध धारा 296, 115(2), 132, 121 (1), 105 बी०एन०एस० की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे 7 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। जेल भेजने के कारण छ०ग० पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 93 के तहत जयबीर सिंह तंवर सरपंच ग्राम पंचायत बेंदरकोना को निलम्बित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी कोरबा ने ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया है कि ग्राम बेंदरकोना में विशेष सम्मिलन तत्काल बुलाकर पन्द्रह दिन के पश्चात् नहीं हो और सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे, जो अस्थायी रूप से यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष का पद धारण करेगा। ऐसा स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष, उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसा निलम्बन चालू रहता है, यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का पालन और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, परन्तु यदि सरपंच या अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य या इन प्रवर्गो मे से किसी प्रवर्ग की महिला के लिये आरक्षित है तो, स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष उसी प्रवर्ग के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाए।
