जांजगीर-चांपा में शराब पीकर वाहन चलाने पर कोर्ट का बड़ा फैसला: चालक पर 15,000 रुपये जुर्माना और 30 दिन तक थाने में 3 घंटे रोजाना सफाई की सजा
शराबी वाहन चालक को दिया गया 15,000/₹ का अर्थदंड के साथ एक माह तक सामुदायिक सेवा का दंड
* *जिसमें यातायात शाखा एवं थाना कोतवाली जांजगीर का प्रत्येक दिवस सुबह 03 घंटे तक का साफ सफाई करना होगा*
* *शराबी वाहन चालक को पूर्व में शराब सेवन कर वहान चलाते हुए पकड़ा गया था, जिसको 10000/₹ का अर्थ दंड दिया गया था। पुनः इस प्रकार का कृत्य करने पर यह सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई है*
* *यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालक विजय सूर्यवंशी निवासी सरखो को शराब सेवन की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा था*
* *जिसके बाद वाहन को जप्त करते हुए उनके विरुद्ध धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया था*
*पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय IPS* के निर्देशन में एवं *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के नेतृत्व* में जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए कमी लाने के लिए जागरुकता के साथ साथ यातयात नियमों का उलंघन करने वालों एवं शराबी वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में वाहन चालक विजय सूर्यवंशी को शराब सेवन कर वाहन चलाते पकड़ा गया था जिसके विरुद्ध धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय पेश किया गया था।
*माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर* द्वारा सड़क सुरक्षा एवं जन जागरूकता को प्राथमिकता देते हुए शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में शराबी वाहन चालक को कठोर एवं समाजोपयोगी दण्ड दिया गया है। धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत आरोपी चालक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अतिरिक्त न्यायालय ने चालक को 30 दिवस की सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया है। दिनांक 28.08.2026 से प्रारंभ होने वाली इस सेवा अवधि में शराबी वाहन चालक द्वारा प्रतिदिन यातायात शाखा, कोतवाली थाना जांजगीर में सामुदायिक सेवा के तहत 03 घंटे तक साफ सफाई करेंगे।









