

कोरबा। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोड़री, विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में पदस्थ शिक्षक एलबी ज्योति भूषण सिंह कंवर को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में यह कार्रवाई की गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा द्वारा 15 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षक पर विद्यालय में मदिरापान कर उपस्थित होने, निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने तथा उच्चाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पोड़ी उपरोड़ा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था, लेकिन शिक्षक की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 23(ख) के विपरीत पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पोड़ी उपरोड़ा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।










